Next Gen GST Reforms On Cars 2025 :- देश में हर परिवार के लिए एक सपना होता है कि उनके घर के बाहर अपनी खुद की गाड़ी खड़ी हो। चाहे बात हो ऑफिस जाने की, परिवार के साथ घूमने की या गांव-शहर की दूरी कम करने की, गाड़ी हमेशा जिंदगी को आसान बनाती है।
लेकिन पेट्रोल-डीजल के दामों के साथ-साथ गाड़ियों पर लगने वाले भारी टैक्स की वजह से यह सपना कई बार अधूरा रह जाता है। अब सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए जीएसटी में ऐसा बड़ा सुधार किया है, जिसकी वजह से गाड़ियां खरीदना पहले से आसान हो जाएगा।
GST 2.0 Reduces Taxes on Vehicles
3 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा और 56वीं GST काउंसिल की बैठक के बाद देश में GST 2.0 लागू किया गया है। इस बदलाव के तहत 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया गया और अब सिर्फ 5% और 18% के टैक्स स्लैब रखे गए हैं। गाड़ियों के मामले में इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा क्योंकि कई पैसेंजर कारें, मोटरसाइकिलें और यहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अब सस्ते हो गए हैं।
Petrol & Diesel Vehicles Become More Affordable
सरकार ने 1200 सीसी तक इंजन वाली और 4 मीटर से कम लंबाई वाली पेट्रोल गाड़ियों पर पहले के 28% की बजाय अब सिर्फ 18% GST लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि निसान मैग्नाइट, फ्रॉन्क्स, टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर जैसी कॉम्पैक्ट SUV और मारुति डिजायर, होंडा अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान अब और सस्ती हो जाएंगी। डीजल गाड़ियों पर भी यह राहत लागू होगी, बशर्ते उनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो।
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Biggest Relief for Electric Vehicles
सरकार ने इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। इससे ईवी मार्केट को और बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को प्रदूषण मुक्त गाड़ियां कम दामों पर मिल सकेंगी। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पहले से ही 5% के टैक्स दायरे में थे।
Benefits for Farmers
सिर्फ पैसेंजर गाड़ियां ही नहीं, बल्कि किसानों को भी इस सुधार से बड़ी राहत मिली है। 1800 सीसी तक इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों और उनके पार्ट्स पर अब केवल 5% GST लगेगा। इससे खेती-किसानी का खर्च कम होगा और किसानों की जेब पर बोझ हल्का होगा।
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Motorcycles Become Cheaper
युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि 350 सीसी तक इंजन वाली मोटरसाइकिलों और उनके पार्ट्स पर अब 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था। हालांकि, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलें प्रीमियम कैटेगरी में आती हैं और उन पर अब 40% GST लगाया जाएगा।
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डिस्क्लेमर :- इस आर्टिकल में दी गई जानकारी विभिन्न रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं के आधार पर लिखी गई है। खरीदारी करने से पहले संबंधित कंपनी और आधिकारिक स्रोत से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
