E20 पेट्रोल से खराब हुई कार, अब कंपनी ग्राहक को देगी नई कार !

By: A S

On: Thursday, July 16, 2026 2:22 PM

E20 Petrol Case Maruti Suzuki Grand Vitara :- E20 पेट्रोल से खराब हुई कार, अब कंपनी ग्राहक को देगी नई कार !
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E20 Petrol Case Maruti Suzuki Grand Vitara :- देश में E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से आया एक बड़ा फैसला लाखों वाहन मालिकों के लिए अहम माना जा रहा है। उपभोक्ता आयोग ने Maruti Suzuki को एक ग्राहक की Grand Vitara Strong Hybrid कार बदलकर नई E20 Compatible कार देने का आदेश दिया है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे वाहन की पूरी कीमत, आरटीओ शुल्क और बीमा प्रीमियम सहित 20.50 लाख रुपये लौटाने होंगे। यह फैसला उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो E20 पेट्रोल और अपने वाहन की अनुकूलता को लेकर असमंजस में हैं।

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E20 Petrol Case में क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रायपुर निवासी डॉ. प्रेमराज देवता ने वर्ष 2023 में Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus खरीदी थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि E20 पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी कार में बार-बार इंजन से जुड़ी समस्याएं आने लगीं। कई बार वाहन चलते-चलते बंद हो गया और बार-बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा।

शिकायतकर्ता का कहना था कि फ्यूल टैंक की सफाई भी करानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उनका आरोप था कि वाहन E20 पेट्रोल के अनुरूप नहीं था, जबकि बाजार में E20 ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा था। साथ ही कंपनी और डीलर की ओर से इस बारे में स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई।

उपभोक्ता आयोग ने Maruti Suzuki को क्या आदेश दिया

रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (अतिरिक्त पीठ) ने 14 जुलाई 2026 को 23 पन्नों का फैसला सुनाया। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू और सदस्य डॉ. आनंद वर्गीज ने माना कि शिकायतकर्ता को बेची गई Grand Vitara E20 पेट्रोल के अनुकूल नहीं थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी और डीलर उपभोक्ता को E20 Compatible वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहे।

इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) माना गया। आयोग ने Maruti Suzuki को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की पुरानी कार वापस लेकर नई E20 Compatible Grand Vitara उपलब्ध कराए।

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नई कार नहीं देने पर कंपनी को लौटाने होंगे 20.50 लाख रुपये

यदि कंपनी निर्धारित समय में नई E20 Compatible कार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो उसे ग्राहक को वाहन की पूरी राशि वापस करनी होगी। आयोग के आदेश के अनुसार कंपनी को कार की कीमत 18.29 लाख रुपये, आरटीओ शुल्क 1.86 लाख रुपये और बीमा प्रीमियम 34,644 रुपये मिलाकर कुल 20,50,494 रुपये लौटाने होंगे।

इसके अलावा मानसिक उत्पीड़न के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी देने का आदेश दिया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया तो मुआवजे और मुकदमे के खर्च की राशि पर आदेश की तारीख से भुगतान होने तक 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

E20 Petrol विवाद के बीच इस फैसले का क्या मतलब है

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार बहस चल रही है। केंद्र सरकार एथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देकर कच्चे तेल के आयात को कम करना और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को घटाना चाहती है। दूसरी ओर कई वाहन मालिक और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ मानते हैं कि पुराने या E20 Compatible नहीं होने वाले वाहनों में इस ईंधन का इस्तेमाल करने से इंजन की कार्यक्षमता, माइलेज और लंबे समय में वाहन की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में रायपुर उपभोक्ता आयोग का यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है।

100 प्रतिशत पेट्रोल को लेकर क्या बोले नितिन गडकरी

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में उन उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराया जा सकता है जो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हालांकि, इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल की तुलना में अधिक हो सकती है। इस बयान के बाद E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। अब वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह जानना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है कि उनका वाहन किस प्रकार के ईंधन के लिए उपयुक्त है।

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आज के समय में नई कार खरीदते समय केवल फीचर्स, माइलेज और कीमत ही नहीं, बल्कि यह भी जांचना जरूरी है कि वाहन E20 पेट्रोल के अनुकूल है या नहीं। यदि कंपनी की ओर से इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती है और बाद में वाहन में तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं, तो उपभोक्ता अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रायपुर उपभोक्ता आयोग का यह फैसला इस बात का संकेत देता है कि यदि किसी ग्राहक को उत्पाद की महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी जाती या उसे गलत जानकारी देकर वाहन बेचा जाता है, तो उपभोक्ता कानून के तहत राहत मिल सकती है।

Disclaimer :- यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और उपभोक्ता आयोग के आदेश से संबंधित सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यह मामला एक विशेष शिकायत और उसके तथ्यों पर आधारित है। हर वाहन या उपभोक्ता का मामला अलग हो सकता है। किसी भी कानूनी निर्णय या तकनीकी निष्कर्ष के लिए संबंधित दस्तावेज, वाहन निर्माता की आधिकारिक जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।


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S Singh is the founder and chief editor of Samachar Samiksha, a trusted platform delivering the latest news and trending stories with accuracy, clarity, and an engaging style. With a passion for credible journalism and a knack for simplifying complex topics, Subodh ensures every article resonates with readers while maintaining factual integrity. Through Samachar Samiksha, he strives to keep audiences informed, inspired, and connected to what matters most.
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